इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी गई है।

देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। केंद्र सरकार शुक्रवार को तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है।

लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों को लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई हैं। ग्रीन जोन में वे जिले रखे गए हैं, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।  गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साप्ताहिक आधार पर संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचना दी जाएगी।

 

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