राज्यों की आपसी सहमती से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है

देश में बढ़ते करोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गयी है | देश में अब लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दी गई है | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने रविवार शाम को यह जानकारी दी।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। राज्यों की आपसी सहमती से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।

गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन चीजों पर प्रतिबंध जारी


1. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।


2. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।


3. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।


4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।

5. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।

दुकानों को लेकर विशेष दिशानिर्देश


लॉकडाउन4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।

स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।

सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें।

Comments