दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस घोषणा की बाहर के लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों या दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे, के बाद अब सरकार के तरफ से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है |
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस घोषणा की बाहर के लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों या दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे, के बाद अब सरकार के तरफ से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है | .
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण आने तक दिल्ली के सभी अस्पताल देशभर के लोगों के लिए खुले और इनमें 60-70 फीसदी मरीज बाहर के होते थे | लेकिन चूंकि अभी कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर सबके लिए अस्पताल खोल दिए तो दिल्ली वाले कहां जाएंगे|
दिल्ली सरकार के तरफ से जारी औपचारिक आदेश में दिल्ली के लोग किस तरह से दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा कैसे मिलेगी इसका पूरा विवरण है।
हॉस्पिटल में इस तरह से लागू आरक्षण के बाद अब इलाज करवाने के लिए पहले दिल्ली का निवासी साबित करना होगा।
इसके लिए जो आधार होगा वे है-
1. वोटर आईडी कार्ड
2. आधार कार्ड, 7 जून से पहले बना हो
3. पेशेंट राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या एसेसमेंट ऑर्डर
4. बिजली,पानी,गैस कनेक्शन का बिल
5.बैंक,किसान,पोस्ट ऑफिस का पासबुक
6. 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता-पिता के डाक्यूमेंट्स
लेकिन कुछ खास चिकित्सकीय सुविधाओं, सघन चिकित्सा और दुर्धटना के मामलों में इलाज के लिये बाहरी लोगों को छूट होगी जैसे ट्रांसप्लांटेशन, कैसंर की चिकित्सा और न्यूरो सर्जरी के मामलों में मरीज को दिल्ली के निवासी होने का प्रूफ नही देना होगा।
इसके अलावा दिल्ली की सीमा में हुई सड़क दुर्घटना या फिर एसिड अटैक के दौरान कोई घायल होगा तो उसको पहले की ही तरह इलाज मिलेगा।
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