केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसमें सबसे अच्छी खबर उन लोगों के लिए है, जो मेट्रो चालू होने का इंतजार कर रहे थे. अनलॉक-4 की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने बीते पांच महीने से भी ज्यादा समय से लॉक, मेट्रो के पहियों को अनलॉक कर दिया है. 22 मार्च से बंद मेट्रो में अब 7 अगस्त से फिर से लोग यात्रा कर पाएंगे. गृह मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी.

21 सितम्बर से खुलेंगे उच्च शैक्षिक संस्थान

स्कूल खोलने प्रतिबंध को बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया गया है. हालांकि 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत होगी. साथ ही, शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वेच्छा से स्कूल जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होगी. टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के स्टूडेंट्स जिन्हें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत उनके लिए भी 21 सिंतबर से उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे.

कार्यक्रमों में 100 की अनुमति

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है. लेकिन कंटेंमेंट जोन्स में ये सुविधाएं नहीं रहेंगीं. साथ ही, 21 सितम्बर से शैक्षणिक के अलावा, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंडवॉश और थर्मल स्कैनिंग जरूरी होंगे.

बंद रहेंगे सिनेमाघर-स्विमिंग पूल

अब अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. ओपन एयर थिअटर को 21 सितम्बर से खोलने की अनुमति मिल गई है. लेकिन सिनेमाघर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे. साथ ही, इंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल पर भी प्रतिबंध बरकरार रहेगा. अनलॉक-4 के तहत अब, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण को अब संचालन की अनुमति दी जा सकेगी. लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर तक लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.

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