Health Drink

हेल्थ ड्रिंक के नाम पर गुमराह होने से बचें, सरकार ने बॉर्नविटा सहित कई नामचीन प्रोडक्ट्स को हेल्थ ड्रिंक सूची से बाहर किया

ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर हेल्थ कैटेगरी ड्रिंक के नाम पर जारी धोखा अब नहीं होगा।

हेल्थ कैटेगरी में एनर्जी और ग्रोथ का झांसा देकर बेचे जा रहे है बोर्नविटा सहित कई अन्य कार्बोनेटेड ड्रिंक पर सरकार ने बैन का चाबुक चलाया है। इस बाबत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है।

हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी को लेकर अधिसूचना

FSSAI ने ई कॉमर्स साइटों को निर्देश दिया है कि गलत कैटेगरी के जरिए ग्राहक गुमराह हो सकते हैं। इसलिए बॉर्नबीटा सहित किसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक को फूड बिजनेस ऑपरेटर हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी में न रखें।

FSSAI के मुताबिक एफएसएस नियम के मुताबिक HELATH DRINK जैसी कोई चीज नहीं है।

हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक का बाजार

नियामक का कहना है की इस कदम का उद्देश्य सुधारात्मक कारवाई है, साथ ही प्रोडक्ट की क्वालिटी और जानकारी को स्पष्ट तौर पर कन्यूमर्स के सामने लाना है। इससे ग्राहक हेल्थ या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर धोखा खाने से बचेंगे। एक सर्वे के मुताबिक हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक का मार्केट साइज तकरीबन 5 अरब डॉलर का है।

हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी को लेकर आपत्ति क्या थी?

माह के शुरू में ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को माल्ट बेस्ड पेय, डेयरी या अनाज को हेल्थ ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में लेबल नहीं करने का निर्देश दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश के खाद्य कानूनों में हेल्थ ड्रिंक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी कहा था की  खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और उसके नियमों के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं किया गया है।

Comments