केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी धीरे-धीरे खोलने की दिशा में आगे बढ़ना है.

लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गईं हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे लेकर विस्तार में जानकारी दी. केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी और अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी धीरे-धीरे खोलने की दिशा में आगे बढ़ना है. केंद्र के दिशानिर्देश का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी.

खुलेंगे दफ्तर

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ अब खुल जाएंगे. हालांकि प्राइवेट दफ्तरों के लिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके, उतना घर से काम किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में अब इंडस्ट्री और निर्माण कार्य भी शुरू होंगे. लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, 65 साल से अधिक उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन्हें दूसरी बिमारी है, वे पूरी तरह से घर में ही रहेंगे, उन्हें बाहर निकलने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी.

इनकी अनुमति नहीं

दिल्ली में अभी मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, सैलून, स्पा, धार्मिक स्थल, ऑडिटोरियम और असेंबली हाल बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी. स्टेडियम में दर्शक नहीं जा सकेंगे. यातायात की बात करें, तो ऑटो, ई-रिक्शा को एक यात्री के साथ चलाने की अनुमति दी गई है. वहीं, टैक्सी और कैब में दो यात्री और मैक्सी कैब और आरटीवी में 5 यात्री यात्रा कर सकेंगे. लेकिन कार पूलिंग की अनुमति नहीं है. इनके अलावा, चार पहिया में वाहन में दो यात्री और दो पहिया में एक यात्री की अनुमति है.

बस में मात्र 20 यात्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी बसों में 20 यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी. लेकिन बस में चढ़ने से पहले यात्री को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. दुकानों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा. अगर इसे फॉलो नहीं किया गया, तो दुकान बंद होगी. इसके अलावा, आवश्यक चीजों की दुकानें रोज खुलेंगी. लेकिन कंटेंटमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की कोई अनुमति नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे. दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डॉक्टर या अन्य मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक के आने दिया जाएगा.

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